दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, ‘क्लास रूम में कैमरे लगाने का विरोध क्यों'
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कक्षाओं में छात्रों की ऐसी क्या गोपनीयताएं हैं जिसकी वजह से वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं होने चाहिए, खासकर तब जब स्कूल के परिसर में हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। हाईकोर्ट ने कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के केजरीवाल सरकार की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल व जस्टिस सी. हरि. शंकर की बैंच ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले डेनियल जॉर्ज से पूछा कि ‘आप कक्षा में छात्रों के लिए क्या गोपनीयता चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या गोपनीयता कक्षाओं में जिसकी वजह से आप (याचिकाकर्ता) सीसीटीवी कैमरे का विरोध कर रहे हैं।
बैंच ने कहा कि छात्रों के वीडियो, तस्वीरें पहले ही कैप्चर हो रही है क्योंकि सड़कों पर, स्कूल परिसर में हर जगह कैमरे लगे हैं। बैंच ने याचिकाकर्ता के वकील जय देहाद्रई से मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर पर इन सवालों का जवाब देने को कहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है।
कोर्ट में दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं में 1.4 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को चुनौती दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील को जवाब देना है।