डीटीसी बसों में कंडक्टर यात्रियों को सीट पर जाकर टिकट दें'

 


डीटीसी बसों में कंडक्टर यात्रियों को सीट पर जाकर टिकट दें'


दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से बताने के लिए कहा है कि ‘वह यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक बसों में कंडक्टर टिकट काटने यात्रियों के सीट तक जाए।' हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और क्लस्टर योजना के तहत बसों के परिचलान को लेकर हुए करार के मुताबिक कंडक्टर सभी यात्रियों के सीट पर जाकर उन्हें टिकट देगा।  


चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ ने सरकार से कहा कि इस प्रावधान को डीटीसी और क्लस्टर योजना के तहत चल रही बसों में लागू किया जाए। पीठ ने कहा कि फिलहाल कंडक्टर अपने सीट पर बैठा रहता है और टिकट के लिए यात्रियों को उसके पास जाना पड़ता है।


हाईकोर्ट ने यह आदेश संतोष कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा रहता है और यात्रियों को टिकट के लिए उसके पास जाना पड़ता है। इससे महिला और बुजुर्ग यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पकड़ा है।